कंगना रानौत को हाई कोर्ट से राहत

Friday 27 Nov 2020 मनोरंजन

 
हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगरपालिका द्वारा जारी नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) द्वारा उनके आवास-सह-कार्यालय, मणिकर्णिका फिल्म्स, मुंबई के बांद्रा में की गयी कारवाई के मद्देनजर   चुनौती देने वाली याचिका में राहत दी है। । उच्च न्यायालय ने विध्वंस नोटिस को खारिज कर दिया और कहा कि रानौत अपनी संपत्ति को रहने योग्य बनाने के लिए कदम उठा सकती हैं। अदालत ने रानौत को उसकी संपत्ति के विध्वंस के लिए देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बीएमसी ने इस मामले में "गलत आधार" पर और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ विध्वंस गतिविधि को अंजाम दिया था, जो कानून में दुर्भावना के अलावा कुछ नहीं है। अदालत ने कहा है कि शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा रानौत के खिलाफ की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी के मद्देनजर यह कारवाई हुई। हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की कि जब सार्वजनिक मंच पर सरकार के बारे में बोलने की बात आती है तो कंगना रनौत को भी संयम दिखाना चाहिए। 8 सितंबर को बीएमसी ने कंगना को एक "स्टॉप वर्क" नोटिस दिया था, जो उनकी संपत्ति में सभी "अनधिकृत परिवर्तनों" को सूचीबद्ध करता है। अभिनेता को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। 9 सितंबर को, नागरिक निकाय ने विध्वंस की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता की एक याचिका के बाद इस पर रोक लगा दी थी।

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