गुजरात हाई कोर्ट ने नारायण साईं का वार्षिक फर्लो किया मंजूर

Thursday 03 Dec 2020 राष्ट्रीय

 
हमदाबाद, 03 दिसम्बर । गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत की एक महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपित नारायण साईं को वार्षिक फर्लो को मंजूर किया है। कोर्ट ने भी नारायण साईं को जेल अधिकारियों को 5,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने का आदेश दिया। नारायण साईं ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उनकी मां की तबीयत खराब है और पिछले दिनों उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण उनके दिल का केवल 40 प्रतिशत काम कर रहा है। पिछले महीने के दौरान, नारायण साईं ने मातासे मिलने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उल्लेखनीय है कि दोषी कैदियों को उनके परिवार और सामाजिक जीवन में शामिल रहने के लिए एक वार्षिक फर्लो दिया जाता है। वर्ष 2013 में सूरत के आश्रम की साधिका बहनों ने नारायण साईं के खिलाफ दुराचार की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि वर्ष 2002 और 2004 के बीच साधिकाओं के साथ नारायण साईं ने बलात्कार किया था। बाद में जहांगीरपुरा पुलिस ने उन्हें पंजाब-दिल्ली सीमा पर गिरफ्तार किया गया था।

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