कर्नाटक विधानसभा में गौहत्या रोधी विधेयक पेश

Thursday 10 Dec 2020 राष्ट्रीय

कांग्रेस ने जताया विरोध

 
बेंगलुरु, 10 दिसम्बर (हि.स.)। कर्नाटक विधानसभा में विवादित गौहत्या रोधी विधेयक को बुधवार को पेश किया गया। "कर्नाटक गौहत्या रोकथाम और संरक्षण-2020" विधेयक में गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। पशुओं की तस्करी में लिप्त, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार एवं उनकी हत्या करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने विधेयक को सदन पटल पर रखा। नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस विधेयक पर चर्चा नहीं की गई। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि मंत्री चौहान ने अचानक गौहत्या रोधी विधेयक पेश किया है। हालांकि, स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि महत्वपूर्ण विधेयक बुधवार और गुरुवार को पेश किये जाएंगे। स्पीकर के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस पहले ही आशंका व्यक्त कर चुकी है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसके माध्यम से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा जबकि भाजपा कह रही है कि यह विधेयक गायों की रक्षा के लिए है जो हिन्दुओं के लिए पवित्र है। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को कठोर बनाने के लिए मंत्री प्रभु चौहान ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के कानूनों का उल्लेख किया।

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